आरक्षण या राहत, विपक्ष क्यों आहत?

Reservation in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर पिछले करीब दस महीने से असमंजस की स्थिति रही है। पहले हाईकोर्ट की रोक।

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  • Publish Date - August 7, 2023 / 09:47 PM IST,
    Updated On - August 7, 2023 / 11:02 PM IST

रायपुर : Reservation in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर पिछले करीब दस महीने से असमंजस की स्थिति रही है। पहले हाईकोर्ट की रोक। फिर विधानसभा में विधेयक का पास होना। फिर राजभवन में विधायक का अटकना और सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के रोक के फैसले पर कुछ राहत। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को आधार बनाकर नियुक्तियों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन के लिए भी 58 फीसदी का आरक्षण आज से लागू हो गया।

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Reservation in Chhattisgarh :  छत्तीसगढ़ सरकार का ये वो आदेश है। जिसके बाद शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन के लिए भी 58 फीसदी आरक्षण लागू हो गया। प्रदेश में 76 फीसदी आरक्षण का मामला राजभवन में अटका हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक मई 2023 को नियुक्ति को लेकर दिए गए निर्देश को आधार बनाते हुए। पहले भूपेश कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया। फिर कुछ ही घंटे में इसका आदेश भी जारी हो गया। अब ST वर्ग के युवाओं को 32 फीसदी, SC वर्ग को 12 फीसदी और OBC वर्ग को एडमिशन में 14 फीसदी आरक्षण मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से युवाओं को राहत मिलेगी।

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Reservation in Chhattisgarh :  दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नौकरियों में 58 फीसदी आरक्षण का रास्ता तो खुल गया था। लेकिन शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए युवाओं की परेशानी जारी थी। सरकार के इस फैसले के बाद सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सरकार के फैसलों की वजह से आरक्षण में युवाओं को परेशानी हुई। वहीं भाजपा का आरोप है कि सरकार ने सभी को भ्रमित किया है। आरक्षण देने की बजाय इससे वंचित करने का काम किया है।

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