रायपुरः Clinics running without license राजधानी में 1342 स्वास्थ्य संस्थान हैं। लेकिन 654 संस्थान जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक के पास संचालन करने का लाइंसेंस नहीं है। इसमें से सभी संस्थान MBBS, MD, MS डॉक्टर्स के हैं।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
Read more : न नीति…न रोजगार…’योग आयोग’ क्यों लाचार? छत्तीसगढ़ में दर-दर भटकने को मजबूर हैं योग प्रशिक्षक
Clinics running without license जब जांच की गई तो पता चला कि विभागीय कारणों के चलते संस्थानों को लाइंसेंस मिलने में देरी हो रही है। किसी के पास बायोमेडिकल वेस्ट का लाइसेंस नहीं है, किसी के पास फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं है। इन दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता।
Read more : ‘अग्निवीरों को रखेंगे गार्ड’…कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कह दिया?
रुप क्लीनिक के संचालक डॉ. सुरेश चिमनानी ने बताया कि वे जिस कैंपस में क्लीनिक संचालित कर रहे हैं, उनके और निगम के बीच प्रापर्टी टैक्स का विवाद है। जिसके चलते उन्हे लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। कई क्लीनिकों का लाइसेंस ऐसे ही कारणों की वजह से रुका हुआ है।