Supreme Court Rejects Anwar Dhebar Bail: रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले मामले के मास्टर माइंड अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में जाकर फिर से जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है
दरअसल, अनवर ढेबर ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पर जमानत ली थी, जो कोर्ट में गलत साबित हुई, जिसके बाद मेडिकल ग्राउंड में मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि, फर्जी मेडिकल पेश करने के आरोप में अनवर ढेबर पर मामला दर्ज हो सकता है।
बता दें कि, छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला के मुख्य अभियुक्तों में शामिल अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने जुलाई में किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जस्टिस अरविन्द वर्मा की पीठ के सामने जमानत देने का आग्रह किया था। इस मेडिकल रिपोर्ट को बनाने वाले डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेस्ट्रो सर्जन को छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त करने के साथ उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी थी। शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद ढेबर को 8 जून को ईलाज के लिए डीकेएस ले जाया गया था।
अनवर ढेबर के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें किडनी की बीमारी है, और उन्हें पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है।