sai cabinet big decision on state board exam: रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज नया रायपुर में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये।
कैबिनेट की मीटिंग में साय सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार में भाजपा नेताओं पर दर्ज कराये गए राजनीतिक कानूनी मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राजनैतिक आंदोलनों से संबंधी 54 केस वापस लेने का अनुमोदन किया गया है। नवीन उन्नत किस्म की बीज के लिए नेशनल सीड से बीज खरीदेंगे। वहीं ई आक्शन से सरकार चना के बीच खरीदेगी।
sai cabinet big decision on state board exam इसी तरह के एक अन्य फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि साय सरकार ने पांचवी और आठवीं के परीक्षाओं को केंद्रीयकृत करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सरकार ने नई शिक्षा निति के तहत लिया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस निर्णय को अमल में लाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जा रही हैं। बाद में इसपर विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
sai cabinet big decision on state board exam बता दें कि चार वर्ष पूर्व कोरोना संक्रमण के दौरान पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने स्कूली बच्चों यानि कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षाओं से राहत देते हुए जनरल प्रमोशन के माध्यम से उत्तरीरं करने का निर्णय लिया गया था। यानि इन कक्षाओं के छात्र बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रवेश पा सकते थे। हालांकि सम्भावना जताई जा रही है कि 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं केंद्रीयकृत करने पर जनरल प्रमोशन खत्म कर दिया जाये और परीक्षा की जिम्मेदारी जिला शिक्षा विभाग के बजाये राज्य के शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएँ। हालांकि इस मामले में सरकार की योजना क्या है यह बाद में ही सामने आ सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर में कैबिनेट की बैठक शुरू।#CabinetMeeting #VishnuDeoSai pic.twitter.com/Yqyd9yAuQs
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) November 26, 2024
— मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षाें के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रूपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
— मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।
— मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षो में एक लाख करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।
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— मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।
— मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।