Mutton Shops Closed in Raipur: मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह रहेगी प्रतिबंधित, नगर निगम ने जारी किया आदेश, जानिए क्यों लिया गया ऐसा फैसला

Mutton Shops Closed in Raipur: मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह रहेगी प्रतिबंधित, नगर निगम ने जारी किया आदेश, जानिए क्यों लिया गया ऐसा फैसला

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  • Publish Date - January 23, 2025 / 09:30 AM IST,
    Updated On - January 23, 2025 / 09:30 AM IST

रायपुर: Mutton Shops Closed in Raipur  नगर निगम क्षेत्र में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

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Mutton Shops Closed in Raipur रायपुर नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखने के संबंध में आदेश प्रसारित किया है। इन दोनों दिवसों में किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जप्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

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गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर नगर निगम के सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने-अपने जोन में मांस-मटन की दुकानों के सतत पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया गया है।

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26 जनवरी और 30 जनवरी को मांस-मटन की बिक्री क्यों प्रतिबंधित है?

गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस को राष्ट्रीय महत्व का दिन मानते हुए इन अवसरों पर मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

रायपुर नगर निगम के आदेश के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी?

आदेश का उल्लंघन करने पर मांस-मटन जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किसे आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है?

नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।

क्या प्रतिबंध केवल नगर निगम क्षेत्र में लागू है?

हां, यह प्रतिबंध केवल रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मांस-मटन की दुकानों और पशुवध गृहों पर लागू है।

अगर किसी को शिकायत करनी हो तो क्या करना चाहिए?

यदि आदेश का उल्लंघन होता है, तो संबंधित जोन के स्वास्थ्य अधिकारी या नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।