chhattisgarh waqf board latest order to masjid committee

chhattisgarh waqf board: छत्तीसगढ़ वक़्फ़ बोर्ड ने मस्जिद प्रबंधकों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी.. कहा, ‘गैर-धार्मिक तकरीरों के लिए लेनी होगी इजाजत, वरना..’ पढ़ें आदेश..

chhattisgarh waqf board latest order to masjid committee 'छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक साधारण सा निर्णय लिया है। इसके तहत सभी मुतवल्ली मस्जिदों से जो भी बयान देंगे, उसे पहले हमारी मंजूरी लेनी होगी।'

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Modified Date: November 18, 2024 / 07:24 PM IST
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Published Date: November 18, 2024 7:13 pm IST

chhattisgarh waqf board latest order to masjid committee: रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश के वक़्फ़ बोर्ड ने प्रदेश के सभी मज्जिद प्रबंधन को एक अहम दिशानिर्देश जारी किया है। यह निर्दश मस्जिदों से किये जाने वाले ऐलान और तकरीरों से संबंधित हैं।

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जारी आदेश में मस्जिद प्रबंधकों को खास तौर पर हिदायत दी गई हैं कि वह मस्जिदों से धार्मिक मामलों पर तक़रीर या सार्वजनिक ऐलान कर सकते हैं लेकिन यदि इससे अलग किसी तरह का ऐलान करना पड़े तो उसके लिए कमिटी को छत्तीसगढ़ वक़्फ़ बोर्ड द्वारा बनाये गए व्हाट्सप्प ग्रुप और पत्राचार के माध्यम से इजाजत लेनी होगी। यह निर्देश छग राज्य वक़्फ़ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की तरफ से मस्जिद प्रबंधको को प्रेषित किया गया है।

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वरना होगी कार्रवाई

chhattisgarh waqf board latest order to masjid committee: इस बारें में छत्तीसगढ़ वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमेन सलीम राज ने मीडिया से बात करते हुए बताया हैं कि, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज कहते हैं, “छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक साधारण सा निर्णय लिया है। इसके तहत सभी मुतवल्ली मस्जिदों से जो भी बयान देंगे, उसे पहले हमारी मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी के बाद ही उन्हें मस्जिदों में बयान दिया जायेगा,अन्यथा, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।”

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