Chhattisgarh Govt Latest Decision || Image- IBC24 News File
Chhattisgarh Govt Latest Decision : रायपुर: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विकास कार्यों और खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है। सरकार ने ई-टेंडरिंग की अनिवार्य सीमा घटाते हुए यह स्पष्ट किया है कि अब 10 लाख रुपये से अधिक के सभी विकास कार्य और खरीद ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही की जाएगी।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 2021 में यह सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे अब साय सरकार ने संशोधित कर दिया है।
Chhattisgarh Govt Latest Decision : शासन द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि 1 अप्रैल 2021 को जारी किए गए निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले सभी विकास कार्यों की निविदाएं ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से करने का प्रावधान था।
अब सरकार ने इस आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि 10 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले सभी विकास कार्यों की निविदाएं ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही आमंत्रित की जाएंगी।
आदेश के अनुसार, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में आवश्यक संशोधन और सुधार किए जाएंगे। साथ ही, मैनुअल पद्धति से आमंत्रित निविदाओं की संपूर्ण जानकारी, जैसे निविदा क्रमांक, निविदा का विवरण, निविदा जारी करने की तिथि, न्यूनतम निविदाकार और कार्यादेश की प्रति से जुडी सभी जानकारियों को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।