रायपुर: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सरकारी चिकित्सकों की मनमानी पर लगाम लगाने एक सख्त दिशानिर्देश जारी किया हैं। (Can government doctors do private practice?) इस आदेश में साफतौर पर कहा गया हैं कि शासकीय चिकित्सकों को सरकारी निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा। इस दिशानिर्देश में उन्हें अपने निजी क्लीनिक संचालन की छूट को यथावत रखी गई है लेकिन ऑन ड्यूटी होने पर वह अपनी सेवा अपने प्राइवेट क्लीनिक में नहीं दे पाएंगे। (Can government doctors do private practice?) आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वह ड्यूटी के दौरान किसी निजी नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे।
इस आदेश के अतिरिक्त एक अन्य आदेश में स्वास्थ्य विभाग ने वरिष्ठ चिकित्सक और संचालनालय के संयुक्त संचालक डॉ एसके पामभोई को वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण का संचालक और महामारी नियंत्रक संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया हैं।