कश्मीर से नहीं हटी धारा 370, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बड़ा दावा

Article 370 not removed from Kashmir: इसके साथ ही उन्होने यह भी आरोप लगाया है कि BJP सरकार में नक्सलवाद और अपराध लगातार बढ़ा है। राज्य में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, जो इसे रोक नहीं पा रही है ।

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  • Publish Date - May 4, 2024 / 04:06 PM IST,
    Updated On - May 4, 2024 / 04:09 PM IST

Article 370 not removed from Kashmir रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है की पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं । आलोक शर्मा ने दावा किया है कि कश्मीर से धारा 370 नहीं हटी है । सरकार ने धारा 370 में सिर्फ बदलाव किया है, वो भी धारा 370 का प्रयोग करके ही यह काम किया गया है।

वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि BJP ने 9 में 7 सांसदों की टिकट काटकर बताया कि वे नकारा थे । BJP ने यह पूरा चुनाव धर्म, विद्वेष और नकारात्मक मुद्दों पर लड़ा। आलोक शर्मा ने BJP को चुनौती देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जो घोषणाएं की थी उसका हिसाब दे। इसके साथ ही उन्होने यह भी आरोप लगाया है कि BJP सरकार में नक्सलवाद और अपराध लगातार बढ़ा है। राज्य में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, जो इसे रोक नहीं पा रही है ।

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Article 370 not removed from Kashmir गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को लेकर राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जो प्रस्ताव अनुच्छेद 370 को लेकर पेश किया था। उसको लेकर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने भी 2019 में ही कहा था कि प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। उनका कहना है कि अनुच्छेद 370 तीन भागों में बंटा हुआ है। जम्मू-कश्मीर के बारे में अस्थाई प्रावधान है जिसको या तो बदला जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है।

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अमित शाह के बयान के मुताबिक 370(1) बाकायदा कायम है, सिर्फ 370 (2) और (3) को हटाया गया है। 370(1) में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। 370(3) में प्रावधान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 35A के बारे में यह तय नहीं है कि वह खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा।