छत्तीसगढ़ पुलिस के इन पदों पर आयु सीमा में 5 साल की छूट, सीएम साय ने लिया युवाओं के हित में फैसला

5 years age relaxation in Chhattisgarh Police: अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दिए आश्वासन को पूरा करते छूट का आदेश जारी किया गया है।

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  • Publish Date - October 2, 2024 / 07:13 PM IST,
    Updated On - October 2, 2024 / 07:14 PM IST

रायपुर: 5 years age relaxation in Chhattisgarh Police मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल से सरकार द्वारा पुलिस के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया-2024 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का आदेश जारी कर दिया गया है।

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5 years age relaxation in Chhattisgarh Police अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दिए आश्वासन को पूरा करते छूट का आदेश जारी किया गया है। यह छूट सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए निर्धारित अधिकतम आयूसीमा में 05 वर्ष (सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी) का शिथिलीकरण करते हुए निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

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5 years age relaxation in Chhattisgarh Police