CG Ki Baat: अब धर्मांतरण की बारी.. नकेल कसने की तैयारी, सख्त कानून लाने कवायद जारी

CG Religious Conversion: धर्मांतरण को लेकर बीते बरसों में लगातार बातें होती रही हैं। सियासी दलों ने एक दूसरे पर नाकामी का आरोप भी लगाया

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  • Publish Date - January 8, 2025 / 10:06 PM IST,
    Updated On - January 8, 2025 / 10:06 PM IST

रायपुर : CG Religious Conversion: धर्मांतरण को लेकर बीते बरसों में लगातार बातें होती रही हैं। सियासी दलों ने एक दूसरे पर नाकामी का आरोप भी लगाया, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या अब बीजेपी की धर्मांतरण रुक नहीं सका है। पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त, जब-जब धर्मांतरण पर सवाल उठा तो, बहस का रूख इसी तरफ मोड़ दिया जाता रहा कि किसकी सरकार के दौरान ज्यादा चर्च बने। पिछली सरकार ने कभी इसे खुलकर नहीं स्वीकारा, ना ही इसका कोई ठोस समाधान मिला। अब बीजेपी सरकार स्वीकारा कर रही है कि धर्मांतरण रोकना बड़ी चुनौती है,उनकी प्राथमिकता है, जिसके लिए सख्त कानून के लाने की कवायद जारी है, इसपर भी आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, सवाल है नया कानून कब आएगा, क्या प्रावधान होंगे, उससे भी बड़ा सवाल ये क्या वो धर्मांतरण से जुड़े विवाद का समाधान देने में सक्षम होगा?

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CG Religious Conversion: साल 2018 से 2023 के बीच, कांग्रेस सरकार के दौरान विपक्ष में बैठी भाजपा ने सरकार को कई बार, कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाकर घेरा। अब प्रदेश में साय सरकार के एक साल के बाद भी धर्मांतरण पर विवाद सामने आ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस, सदन से लेकर सड़क तक सरकार को जमकर घेरती रही है। प्रदेश की बीजेपी सरकार धर्मांतरण को रोकने धर्म स्वातंत्र्य कानून लाने की तैयारी में है। जिसके लिए राज्य का गृहविभाग विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण संबंधी कानून का अध्ययन कर रहा है। जो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है उसके प्रावधानों में धर्मांतरण करने से 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ, जिला मजिस्ट्रेट के पास फॉर्म जमा करना होगा। जिसपर जिला मजिस्ट्रेट पुलिस से धर्मांतरण के आवेदन का पुलिस वैरिफिकेशन करवाएगी।

इसके अलावा छल,बल,अनुचित प्रभाव,प्रलोभन,विवाह या कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। धर्मांतरण के बाद, DM को एक सत्यापन फॉर्म देना होगा, अगर धर्मांतरित व्यक्ति के परिजन आपत्ति करते हैं तो FIR तक दर्ज की जा सकेगी, ऐसा अपराध गैर जमानती होगा। प्रावधानों में नाबालिक, महिला,ST, SC सदस्यों के अवैध धर्मांतरण कराने पर 2 से 10 साल की सजा और जुर्माना होगा। सत्ता पक्ष का दावा है कि, सरकार धर्मांतरण रोकने पूरी तैयारी से कड़े प्रावधानों वाला कानून लाएगी जिस पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, अब तो डबल इंजन सरकार है लेकिन बीजेपी बीते एक साल से सिर्फ धर्मांतरण रोकने कानून लाने की बात ही कर रही है, कर कुछ नहीं रही है।

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CG Religious Conversion: ये सच है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। आदिवासी बहुल इलाकों में धर्मांतरण के बाद, समाज में दो गुट बनते दिखे, जिनके बीच अक्सर वर्ग संघर्ष जैसे हालात भी बने, जिसे रोकने सख्त प्रावधानों वाले कानून की मांग की जाती रही है। सवाल है क्या नया कानून धर्मांतरण रोकने में कामयाब होगा, क्या धर्मांतरण से जुड़े मूल विवाद पर विराम लग पाएगा?

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