बिलासपुर जिले में नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

Night curfew imposed in Bilaspur district

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  • Publish Date - January 4, 2022 / 10:37 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

बिलासपुरः Night curfew imposed in Bilaspur छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से पांव पसारने लगा है। रोजाना प्रदेश के अलग-अलग जिलों से नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए है। सीएम के निर्देश के बाद कई जिलों में धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसी कड़ी में अब बिलासपुर जिला प्रशासन ने जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिले में रात 10 से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिले में होटल रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक संचालित होंगे।

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Night curfew imposed in Bilaspur जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सिनेमा, जिम, मैरिज हाल होटल-रेस्टोरेंट एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे।

 

आदेश 4 जनवरी 2022- बिलासपुर (1) by ishare digital on Scribd