Meat Shop Closed: मांस-मटन की बिक्री पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, अब जारी हुआ आदेश

Meat Shop Closed: मांस-मटन की बिक्री पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, अब जारी हुआ आदेश

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  • Publish Date - January 23, 2025 / 01:35 PM IST,
    Updated On - January 23, 2025 / 01:35 PM IST

रायपुर: Meat Shop Closed हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान के लागू होने का प्रतीक है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की परंपरा है और यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत और गौरव का प्रतीक बन चुका है। 26 जनवरी और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

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Meat Shop Closed रायपुर नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखने के संबंध में आदेश प्रसारित किया है। इन दोनों दिवसों में किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जप्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

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गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर नगर निगम के सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने-अपने जोन में मांस-मटन की दुकानों के सतत पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया गया है।

गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध क्यों है?

गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस को धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की परंपरा है, इस कारण मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

क्या 26 जनवरी और 30 जनवरी को सभी मांस-मटन दुकानों को बंद करना होगा?

रायपुर नगर निगम के आदेश के अनुसार 26 जनवरी और 30 जनवरी को मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखना होगा।

अगर कोई मांस-मटन की बिक्री करता है तो क्या होगा?

अगर इन दोनों दिन मांस-मटन विक्रय करते हुए पाया गया तो दुकानों को जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का पालन कौन करेगा?

रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।