FIR on Sileshwari Kanwar: डॉ सिलेश्वरी कंवर के खिलाफ कटघोरा थाने में FIR.. अवैध तरीके से खींच रखा था बिजली का तार, ग्रामीण की दर्दनाक मौत..

पूरा मामला ग्रामीण के मौत से जुड़ा हुआ हैं। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच में लिया।

  • Reported By: dhiraj dubay

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  • Publish Date - September 3, 2024 / 10:41 PM IST,
    Updated On - September 3, 2024 / 10:41 PM IST

कोरबा: कटघोरा क्षेत्र के चर्चित नर्सिंग होम जीवांश हॉस्पिटल की संचालिका डॉ सिलेश्वरी कंवर के खिलाफ कटघोरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई हैं। (FIR on Dr Sileshwari Kanwar Katghora Chhattisgarh) पूरा मामला ग्रामीण के मौत से जुड़ा हुआ हैं। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच में लिया।

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क्या हैं मामला

दरअसल मृतक के छोटे भाई मोहित राम ने थाना में सूचना दी थी कि उसका और उसके बड़े भाई रामलाल का जेंजरा भाठापारा में सम्मिलित खाता के जमीन पर मकान और बाड़ी है। इसके पड़ोस में जीवांश अस्पताल जेंजरा की संचालिका डॉ. सिलेश्वरी कंवर का वर्षों से नया मकान निर्माण कार्य चल रहा है। सिलेश्वरी कंवर द्वारा मकान निर्माण कार्य के लिये बिजली तार बिना किसी सुरक्षा के इनके बाड़ी के पास से होकर गया था।

इस दौरान बाड़ी का रूंधना रूंधते समय बिजली करंट लगने से उसके भाई रामलाल की दर्दनाक मौत हो गई। इसकी सूचना परिजनों के द्वारा स्थानीय कटघोरा थाने में दे गई। इस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच में लिया।

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पुलिस ने जांच में पाया कि जीवांश अस्पताल के संचालक द्वारा अपने मकान निर्माण के लिए अवैध विद्युत कनेक्शन मृतक रामलाल के बाड़ी से गुजर कर निर्माण स्थल तक ले जाया गया था। (FIR on Dr Sileshwari Kanwar Katghora Chhattisgarh) इसी दौरान रामलाल जब अपना कामकाज कर रहा था तो वह इसके चपेट मा गया और उसकी मौत हो गई। जाँच में पाया गया कि यह कनेक्शन पूरी तरह अवैध था।

बहरहाल शिकायत और सूचना कटघोरा पुलिस ने पर धारा 106(1) बीएनएस तथा धारा 135 विद्युत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में किस तरह की सख्त कार्रवाई डॉ सिलेश्वरी के खिलाफ सुनिश्चित की जाती हैं।

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