Wife accuses IAS husband of dowry harassment and unnatural acts
कोरबा। निवासी नवब्याहता ने अपने आईएएस पति के विरूद्ध काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना और एसपी स्तर पर सुनवाई नहीं होने से व्यथित होकर पीडि़ता ने न्यायालय की शरण ली। पीडि़ता के द्वारा दायर किए गए परिवाद एवं अधिवक्ता शिवनारायण सोनी के द्वारा प्रस्तुत किए गए न्याय दृष्टांतों के आधार पर न्यायाधीश ने नवब्याहता के आईएएस पति के विरूद्ध दहेज प्रताडऩा एवं अप्राकृतिक कृत्य के अपराध में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी संदीप कुमार झा का मूल निवास दरभंगा बिहार है। कोरबा निवासी युवती के साथ विवाह 21 नवंबर 2021 को मूल निवास दरभंगा में संपन्न हुआ था। विवाह में वधु पक्ष के द्वारा 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बाद भी ससुराली जन खुश नहीं हुए। आरोप है कि पीडि़ता के साथ बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य किया गया एवं मारपीट भी की जाती रही।
पीडि़ता द्वारा कहीं से भी न्याय न मिलने पर न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय में पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता शिवनारायण सोनी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आवेदन स्वीकार करते हुए संदीप कुमार झा के विरूद्ध धारा 498 क, 377 भादवि के तहत प्रथम सूचना दर्ज करने एवं शीघ्र जांच कार्यवाही कर अंतिम प्रतिवेदन पेश करने सिविल लाइन थाना को आदेशित किया है। IBC24 से धीरज दुबे की रिपोर्ट
IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें