Two youths convicted of smuggling more than 75 kg of ganja
कोंडागांव। कोंडागांव के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तर कुमार कश्यप न्यायालय में गांजा तस्करी करने वाले दो युवकों पर दोस्त सिद्ध हो गया है। दोष सिद्ध होने पर मध्य प्रदेश के रहने वाले युवक हेमंत गौर (20) और विशाल शिवहरे को न्यायालय ने दस – दस वर्ष जेल और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड का सजा सुनाया है।
घटना के संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, कि केशकाल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमपी 04 बीसी 0156 क्रमांक की वाहन से गांजा तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर केशकाल थाना पुलिस ने विश्रामपुरी तिराहा के पास केशकाल में वाहनों की जांच के दौरान संबंधित वाहन को रोककर जांच किया।
इस जांच कार्रवाई के दौरान हेमंत गौर और विशाल शिवहरे कब्जे से 75 किलो से अधिक गांजा तस्करी करते पाया गया, जिसके चलते केशकाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने से दोनों को दस दस वर्ष का जेल और एक एक लाख रुपए के अर्थदंड का सजा सुनाया है। IBC24 से अंजय यादव की रिपोर्ट