Accused gets 20 years in jail for raping a minor: कोंडागांव। जिले के अपर सत्र एफटीएससी पॉस्को एक्ट न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री न्यायालय में अनाचार के आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है। न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाने पर विश्रामपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बासकोट थाना चौकी के मारंगपुरी गांव निवासी 26 वर्षीय आरोपी लव कुमार बघेल को 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।
कोण्डागांव जिला के पुलिस चौकी बासकोट अंतर्गत मारंगपुरी गांव निवासी 26 वर्षीय लव कुमार बघेल पर नाबालिक से बलात्कार करने का दोष सिद्ध हो गया है। दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पास्को कमलेश कुमार जुर्री न्यायालय ने उसे 20 साल जेल का सजा सुनाया है। इस मामले पर लोक अभियोजक दिलीप कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि, लगभग 1 वर्ष पूर्व 17 मार्च 2022 की रात लव कुमार बघेल ने नाबालिक लड़की से अनाचार किया था।
कोण्डागांव के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉस्को एक्ट कमलेश कुमार जुर्री न्यायालय में लव कुमार बघेल के विरुद्ध दोष सिद्ध हो जाने से उसे अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। जिसके चलते उसे 20 वर्ष कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। IBC 24 से अन्जय यादव की रिपोर्ट