CG News: गरीबों से 500 रुपए वसूली करने वाले नगर पालिका सीएमओ ​सस्पेंड, जानें क्या है पूरा मामला

Municipal CMO suspended: बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड धारक को गरीबी प्रमाण पत्र नगर पालिका की ओर से जारी किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए जब हितग्राही नगर पालिका पहुंचे हैं तो उनसे 500 रुपए का शुल्क बाकायदा रसीद के साथ लिया जाने लगा।

  • Reported By: Anjay Yadav

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  • Publish Date - July 9, 2024 / 07:17 PM IST,
    Updated On - July 9, 2024 / 07:17 PM IST

कोण्डागांव: Municipal CMO suspended नगर पालिका कोण्डागांव के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र पात्रे को निलंबित कर दिया गया है। नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से 9 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र पात्रे के विरुद्ध आरोप है कि, उन्होंने गरीबों से गरीबी रेखा प्रमाण पत्र के आवेदन के एवज में 500 रुपए का शुल्क निर्धारित करवाया था। गरीबों से गरीबी प्रमाण पत्र के एवज में 500 रुपए लेने के कारण उन्हें निलंबित किया गया है।

कोण्डागांव के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र पात्रे के विरुद्ध जारी आदेश के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से बीपीएल श्रेणी की बच्चियों को नोनी सुरक्षा योजना से लाभ दिलाने के लिए आवेदन के दौरान गरीबी प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड धारक को गरीबी प्रमाण पत्र नगर पालिका की ओर से जारी किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए जब हितग्राही नगर पालिका पहुंचे हैं तो उनसे 500 रुपए का शुल्क बाकायदा रसीद के साथ लिया जाने लगा।

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शुल्क लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं

इस मामले के संबंध में कोण्डागांव के कलेक्टर के समक्ष हितग्राहियों के माध्यम से शिकायत की गई। कलेक्टर कोण्डागांव द्वारा जांच दल गठित कर मामले की जांच करवाई गई। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत दिए जाने वाले गरीबी रेखा प्रमाण-पत्र के लिए नगर पालिका अधिनियम में शुल्क लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। और ना ही निकाय द्वारा आयोजित पीआईसी की बैठक में नोनी सुरक्षा योजना के लिए 500 रुपए का शुल्क लिए जाने का कार्यवाही विवरण में उल्लेख है।

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मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद कोण्डागांव राजेन्द्र पात्रे द्वारा नोनी सुरक्षा योजना के लिए गरीबी रेखा प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए नियम विरुद्ध 500 रुपए का शुल्क लिए जाने के लिए उत्तरदायी पाए गए हैं। ऐसे में नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव ने आदेश जारी कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद राजेन्द्र पात्रे को छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

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