Kawardha news: आज से देश भर में लागू हुए तीन नए कानून, कवर्धा में दर्ज हुआ BNS के तहत पहला मामला

new crime law: कवर्धा जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव का दावा है कि नए कानून के तहत देश में सबसे पहला एफआईआर कवर्धा के नक्सल प्रभावित थाना रेंगाखार में दर्ज किया गया है।

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  • Publish Date - July 1, 2024 / 11:32 AM IST,
    Updated On - July 1, 2024 / 11:34 AM IST

कवर्धा। new crime law in chhattisgarh आज से देश भर में भारतीय न्याय संहिता के तहत तीन नए कानून लागू हो गए हैं। कवर्धा जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव का दावा है कि नए कानून के तहत देश में सबसे पहला एफआईआर कवर्धा के नक्सल प्रभावित थाना रेंगाखार में दर्ज किया गया है।

पुलिस की माने तो ग्राम मोहनटोला के प्रार्थी इतवारी पंचेश्वर ने रात 12 बजकर 5 मिनट में थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी गोलू ठाकरे ने रात में ट्रैक्टर की कागजात को लेकर गाली गलौच और मारपीट किया। जिसके बाद वे थाना पहुंचे और पुलिस ने रात में ही 12:30 बजे BNS की धारा 296, 351(2) के तहत पहला एफआईआर दर्ज किया।

गौरतलब है कि देशभर में आज रात 12 बजे से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे।

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