CG Panchayat-Nikay Chunav 2025 Date: पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश, 15 जनवरी के बाद लग सकती है आचार संहिता!

CG Panchayat-Nikay Chunav 2025 Date: पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश, 15 जनवरी के बाद लग सकती है आचार संहिता!

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  • Publish Date - December 31, 2024 / 08:40 AM IST,
    Updated On - December 31, 2024 / 09:06 AM IST

कांकेर: CG Panchayat-Nikay Chunav 2025 Date छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2024-25 कराए जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व में जारी कार्यक्रम (समय-अनुसूची) में संशोधित करते हुए 01 जनवरी 2025 के प्रतिनिर्देश से कार्यक्रम (समय-अनुसूची) आदेश जारी किया गया है।

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CG Panchayat-Nikay Chunav 2025 Date कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि जारी कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में 31 दिसम्बर से निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएगी तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावली भी इसी तिथि को उपलब्ध कराई जाएगी। दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06 जनवरी 2025 को अपरान्ह 03 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

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प्राप्त दावे-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 09 जनवरी है। इसी प्रकार प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी तथा प्राप्त दावों का निराकरण 11 जनवरी को किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि प्राप्त दावा-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर किया जा सकेगा। साथ ही सॉफ्टवेयर में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण जिला कार्यालय को सौंपना एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ 14 जनवरी तक संलग्न किया जाएगा। तत्पश्चात निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

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त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन करते हुए 01 जनवरी 2025 के प्रतिनिर्देश से कार्यक्रम (समय-अनुसूची) जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि जारी कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण में 31 दिसम्बर से निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावा तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएगीं। दावा तथा आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06 जनवरी 2025 अपरान्ह 03 बजे तक की जाएगी। इसके अलावा दावे तथा आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तिथि 09 जनवरी निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी और प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी निर्धारित किया गया है।

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दावा-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने तथा निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर किया जा सकेगा। साथ ही सॉफ्टवेयर में 14 जनवरी तक परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाकर तथा पी.डी.एफ. मुद्रण जिला कार्यालय को सौंपा जाएगा और अनुपूरक सूची का मुद्रण तथा अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न किया जाएगा। इसके बाद निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में जिले के सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया गया है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):

निर्वाचक नामावली में दावा या आपत्ति कैसे दर्ज करें?

दावा या आपत्ति दर्ज करने के लिए संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करें। दावे और आपत्तियां 31 दिसंबर 2024 से 06 जनवरी 2025 के बीच अपराह्न 3 बजे तक स्वीकार की जाएंगी।

निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कब होगा?

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

दावे-आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया क्या है?

दावे-आपत्तियों का निपटारा 09 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्ररूप क-1 में दावे 10 जनवरी तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और उनका निराकरण 11 जनवरी तक होगा।

यदि दावा या आपत्ति खारिज हो जाए, तो अपील कब और कैसे की जा सकती है?

दावे-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील 05 दिवस के भीतर की जा सकती है। इसके लिए संबंधित अधिकारी के पास अपील दायर करनी होगी।

क्या निर्वाचक नामावली में संशोधन या परिवर्धन किया जा सकता है?

हां, सॉफ्टवेयर के माध्यम से संशोधन, विलोपन और परिवर्धन 14 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। इसके बाद, अनुपूरक सूची का मुद्रण और मूल सूची के साथ संलग्न किया जाएगा।  

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