Electric current accident in Janjgir-Champa: In this village....

Electric current accident in Janjgir-Champa : जंगली सुअर को मारने लगाया था करंट, फंस गए शौच करने गए गांव के युवक, बुलानी पड़ी पुलिस

Edited By :   |  

Reported By: Rajkumar Sahu

Modified Date: January 23, 2025 / 01:26 PM IST
,
Published Date: January 22, 2025 7:39 am IST

जांजगीर-चाम्पा: Electric current accident in Janjgir-Champa  जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के कचंदा गांव का यह मामला है। जहां गांव में जंगली सुअर को मारने तालाब किनारे करंट लागए गए थे। इस करंट की चपेट में आने से 1 युवक हरीश सिंह की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा युवक झुलसा था और तीसरा युवक बाल-बाल बच गया। पुलिस ने मामले में करंट लगाने वाले आरोपी गुड्डा दिवाकर, शंकर भारद्वाज, राजेश टंडन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Read More: Aaj ka Mausam: कड़ाके की ठंड के बीच बारिश और बर्फबारी का कहर, मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश समेत 12 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी

क्या है पूरा मामला

Electric current accident in Janjgir-Champa  दरअसल, कचंदा गांव में तालाब के पास जंगली सुअर को मारने गुड्डा दिवाकर, शंकर भारद्वाज, राजेश टंडन द्वारा 11 हजार वोल्ट विघुत खुली तार लगाया गया था। इससे जंगली जानवर या कोई व्यक्ति चपेट में जान जा सकती थी। इस दौरान गांव के शौच के लिए 3 युवक पहुंचे, जहां 2 युवक करंट की चपेट में आ गए। करंट के चपेट में आने से 1 युवक हरीश सिंह की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा युवक झुलसा था। जबकि तीसरा युवक बाल-बाल बचा था। इधर शिवरीनारायण पुलिस ने करंट लगाने वाले गुड्डा दिवाकर, शंकर भारद्वाज, राजेश टंडन के खिलाफ विघुत अधिनियम 2005 की धारा 135 और BNS की धारा 105 के तहत जुर्म दर्ज किया है

क्या हुआ था कचंदा गांव में?

कचंदा गांव में जंगली सुअर को मारने के लिए 11 हजार वोल्ट की विद्युत तार लगाई गई थी, जिससे तीन युवक करंट की चपेट में आ गए। एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा झुलस गया और तीसरा बच गया।

करंट लगाना कितना खतरनाक हो सकता है?

करंट लगाना बेहद खतरनाक हो सकता है, विशेषकर जब उच्च वोल्टेज का उपयोग किया जाए, जैसा कि इस मामले में 11 हजार वोल्ट की तार लगाई गई थी।

कचंदा गांव में करंट लगने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने करंट लगाने के आरोप में गुड्डा दिवाकर, शंकर भारद्वाज और राजेश टंडन के खिलाफ विघुत अधिनियम 2005 की धारा 135 और BNS की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया है।

क्या आरोपी के खिलाफ अन्य कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी?

हां, आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।