Bride Groom Pole Open in Mandap

मंडप में ही खुल गई दूल्हा-दुल्हन की पोल, मामला सामने आते ही उड़ गए परिजनों और बारातियों के होश

मंडप में ही खुल गई दूल्हा-दुल्हन की पोल, मामला सामने आते ही उड़ गए परिजनों और बारातियों के होश! Bride Groom Pole Open

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Modified Date: April 13, 2023 / 11:25 AM IST
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Published Date: April 13, 2023 11:23 am IST

जांजगीर-चांपा: Bride Groom Pole Open महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से आज एक नाबालिग कन्या का विवाह से रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर ऋचा प्रकाश के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी अनीता अग्रवाल एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सूर्यकांत गुप्ता के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए ग्राम मेंऊ में बालिका के घर जाकर बालिका के उम्र सत्यापन हेतु अंकसूची की मांग की गई जिस पर परिवार वालो ने बालिका के उम्र संबंधी समस्त दस्तावेज जल गया है अवगत कराया गया।

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Bride Groom Pole Open बालिका के उम्र के संबंध में परिवार से जानकारी लेने पर परिवार वालों ने बताया कि बालिका की उम्र लगभग 15 वर्ष है जिसका विवाह भुईगांव के 22 वर्षीय व्यक्ति के साथ 11 अप्रैल 2023 को निर्धारित था बारात आ चुकी थी। रात लगभग 10 बजे शिक्षा विभाग से समन्वय कर दाखिल खारिज प्राप्त किया गया। जिसमें बालिका का उम्र 12 वर्ष 04 माह 07 दिन होना पाया गया।

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दोनो पक्षो को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया एवं समझाईस के पश्चात सरपंच एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में दोनों वर पक्ष तथा वधु पक्ष की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया है। दल में जिला बाल संरक्षण इकाई से जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेंद्र सिंह जायसवाल, मनीषा जांगडे पर्यवेक्षक, डेटा एनालिस्ट धीरज राठौर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सावित्री दिनकर, भगवती साहू पुलिस विभाग से सहा उप निरीक्षक नीलमणी कुसुम, आरक्षक रज्जू रात्रे, आरक्षक विश्वजीत आदिले थाना पामगढ़ शामिल थे।

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ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लडके की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 01 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।

 

 

 

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