Home » Chhattisgarh » In Chhattisgarh, one-time salary fixation order issued for contract workers, see how much salary will be given for which level post
छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों के लिए एकमुश्त वेतन निर्धारण का आदेश जारी, किस लेवल के पद के लिए कितनी मिलेगी सैलरी, देखें
one-time salary fix for contract workers In Chhattisgarh: राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण कर दिया गया है। जिसमें अलग अलग लेवल के पदों के लिए अलग अलग राशि तय की गई है।
Publish Date - August 2, 2023 / 07:38 PM IST,
Updated On - August 2, 2023 / 08:18 PM IST
one-time salary fix for contract workers In Chhattisgarh: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए एकमुश्त वेतन का निर्धारण कर दिया है। छत्तीसगढ़ मंत्रालय द्वारा दो अगस्त 2023 को जारी यह आदेश पत्र शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त और समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को संबोधित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण कर दिया गया है। जिसमें अलग अलग लेवल के पदों के लिए अलग अलग राशि तय की गई है।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप शासकीय कर्मियों के मंहगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि के साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एकमुश्त वृद्धि के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए है। जारी आदेश में पेंशनरों के मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 42 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी। इसी प्रकार छठवां वेतनमान के अनुरूप 1 जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 9 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से देय होगा।
इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के रायपुर व दुर्ग, भिलाई नगर के लिए 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। वहीं सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर चाम्पा के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए 6 प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय में 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता की दर आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन में वृद्धि
राज्य शासन के सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण करते हुए वृद्धि की गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी। संविदा नियुक्ति के पद के पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मेट्रिक 01 से 16 लेवल तक के कर्मियों के मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14,400 से लेकर 1,19,715 रूपए तक एकमुश्त संविदा वेतन निर्धारित किया गया है।
पेंशनरों के मंहगाई राहत में वृद्धि
छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के लिए मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू की गई है। राज्य के पेंशनर व परिवार पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार अब 38 प्रतिशत तथा 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 212 प्रतिशत मंहगाई राहत दिया जाएगा। मंहगाई राहत की नए दरें 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी।