CG SI Bharti Latest Update: SI और प्लाटून कमांडर भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप, हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा फैसला

SI भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोपः High Court reserved decision regarding irregularities in platoon commander recruitment

  •  
  • Publish Date - March 19, 2024 / 04:35 PM IST,
    Updated On - March 19, 2024 / 04:37 PM IST

बिलासपुरः CG SI Bharti Latest Update एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई में इस पर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि अभी अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।

Read More : Tejashwi Surya Detained: अजान के समय ‘हनुमान चालीसा’ बजाने पर व्यापारी पर हमला, हिरासत में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या

CG SI Bharti Latest Update दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2021 में एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार के करीब 975 खाली पदों के लिए भर्ती निकाली थी। परीक्षा के बाद रिजल्ट आया तो कई अभ्यर्थियों के नाम पात्र सूची में शामिल नहीं थे। परीक्षा के बाद सिलेक्शन से वंचित अभ्यर्थियों ने गलत मेरिट सूची जारी करने और आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

Read More : Today Live News And Updates 19th March 2024: कुछ देर में शुरू होगी CEC की बैठक, MP कांग्रेस के 18 प्रत्यशियों के नामों पर लग सकती है मुहर

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के थे, इस वजह से मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची 728 गुना 20 यानी 14560 होनी चाहिए। इसी तरह प्लाटून कमांडर के लिए 247 गुना 20 यानी 4940 अभ्यर्थी शामिल होने चाहिए, लेकिन वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 975 गुना 20 के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम मुख्य परीक्षा के लिए पात्र सूची में शामिल हैं, यह मनमाना व अवैध है। सूची में 6013 महिला अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं, सही प्रक्रिया का पालन करने पर 4368 महिलाओं के नाम ही शामिल होते। फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।