High Court dismisses plea for stay, clearing the way for opening of Parsa

परसा कोल ब्लॉक खुलने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की स्टे लगाने की याचिका…

High Court dismisses plea for stay: सरगुजा में परसा कोल ब्लॉक खुलने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में पिछले दिन सुनवाई पूरी हुई थी

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:55 PM IST
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Published Date: May 11, 2022 11:10 pm IST

Parsa coal block : सरगुजा । सरगुजा में परसा कोल ब्लॉक खुलने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में पिछले दिन सुनवाई पूरी हुई थी और आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सामंत की युगल पीठ ने स्टे लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। परसा कोल ब्लॉक को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी घमासान मचा है।

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कौशिक बोले परसा कोल का आवंटन राज्य सरकार का डबल गेम 

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हसदेव जंगल को बचाने के नाम पर परसा कोल ब्लॉक का विरोध कर रहे हैं वह बताएं कि उन्हें पेड़ चाहिए या देश को बिजली भी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि परसा कोल आवंटन में राज्य सरकार डबल गेम खेल रही है। एक तरफ कहती है कि केंद्र सरकार ने सहमति दी है। जबकि दूसरी बात और सच्चाई को जनता को नहीं बता रही हैं।

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अदानी कंपनी करेगी कोयला खनन का काम

आपको बता दें कि राजस्थान में बिजली संकट गहराने के बाद वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। उनके अनुरोध पर परसा कोल ब्लॉक के आवंटन की बची हुई प्रक्रिया पूरी की गई। यहां कोयला खनन का काम अदानी की कंपनी को सौंपा गया है। लेकिन स्थानीय निवासी से लेकर प्रदेश और देश भर में हसदेव जंगल को काटने का विरोध कर रहे हैं।

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