हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों समेत पांच को उम्रकैद

हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों समेत पांच को उम्रकैद

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  • Publish Date - August 8, 2024 / 12:28 PM IST,
    Updated On - August 8, 2024 / 12:28 PM IST

बलरामपुर, आठ अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश में बलरामपुर की एक अदालत ने हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों सहित एक ही परिवार के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि एक अगस्त 2020 को गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के कुड़ी मझोवा गांव में पेड़ काटने के विवाद में बहादुर मौर्य नामक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से प्रहार करके हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पंचम विश्वकर्मा, उसके भाई राम प्यारे और उसके परिवार के सदस्यों मनीष, लालमन और शेषराम के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था।

उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 98-98 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं. सलीम शोभना

शोभना