अब सीधे नौकरी से निकाले जाएंगे सरकारी कर्मचारी, इस गलती पर होगा बड़ा एक्शन, जीएडी ने जारी किया आदेश

Employees will be fired from their jobs who have been absent for long time

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  • Publish Date - May 18, 2024 / 07:25 PM IST,
    Updated On - May 18, 2024 / 07:25 PM IST

रायपुरः Employees will be fired from jobs  कई सरकारी दफ्तरों में देखा जाता है कि कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के लंबे समय तक गायब हो जाते हैं। कई दिनों तक बिना सूचना के दफ्तर नहीं आते हैं। अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को ऐसा करना भारी पड़ सकता है। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। यह आदेश एक महीने से ज्यादा दिन अनुपस्थित रहने वाले सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए लागू किया जा रहा है।

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Employees will be fired from jobs  सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक महीने से ज्यादा दिन तक अनुपस्थित रहने वाले सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों पर ही लागू होगा। इस तरह के मामलों में अब नोटिस का उचित जवाब नहीं मिलने पर कर्मचारी को निलंबित नहीं किया जाएगा बल्कि उसे सीधे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। एक महीने से ज्यादा बिना जानकारी के ऑफिस नहीं आने वाले कर्मचारी को पहले विभाग की तरफ से नोटिस दिया जाएगा। नोटिस कर्मचारी के स्थायी और अस्थायी पते पर भेज जाएगा। अगर किसी तरह का जवाब नहीं मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। एक महीने से ज्यादा बिना सूचना या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को विभाग से नोटिस भेजा जाएगा। यह नोटिस अवकाश काल के दौरान उनके स्थायी पते और अगर अस्थायी पता है तो वहां भी भेजा जाएगा। सूचना पत्र भेजे जाने के 15 दिन के अंदर कर्मचारियों को कारण बताना होगा कि क्यों बिना बताए छुट्टी ली गई।

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जीएडी और वित्त विभाग के निर्देश, लेकिन एक्शन नहीं

राज्य बनने के बाद से मार्च 2000 से ऐसे मसलों पर समय-समय पर जीएडी लगातार आदेश जारी करता रहा है। कम से कम 6 आदेश जारी हो चुके हैं। इसमें गैरहाजिरों पर एक्शन लने की बात कही गई थी। इसी तरह वित्त विभाग ने भी लगभग 5 सर्कुलर सरकारी विभागों को भेजे, लेकिन विभाग प्रमुखों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब एक और आदेश जारी हुआ है।