इस दिन प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को भी मिलेगी छुट्टी, नहीं कटेगी सैलरी, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश

इस दिन प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को भी मिलेगी छुट्टी : Employees of private company will also get leave on the day of polling

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  • Publish Date - December 16, 2021 / 05:09 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

राजनांदगांव : नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के पार्षद पदों के आम एवं उप निर्वाचन 2021 के लिए नियत 20 दिसम्बर को मतदान होगा। कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, कारोबारों, व्यवसायों, औद्योगिक उपक्रमों में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए मतदान दिवस 20 दिसम्बर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है।

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श्रम पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा। इसी प्रकार जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।

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