devar instigated bhabhi to commit suicide: । छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से एक प्रेम संबंध के मामला सामने आया है, जिसमें मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। बता दें कि प्रेम संबंध के बाद भाभी से शादी से इंकार करने पर भाभी ने आत्महत्या कर लिया था जिस मामले में आरोपी देवर को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोप में एडीजे गौरेला ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
दरअसल मामला थाना मरवाही का है। दिनाँक 13 मार्च 2022 को मालाडाँड़ निवासी जानकी मार्काे ने अपने घर के अंदर अपने साड़ी से फांसी लगा ली थी सूचना पर थाना में मर्ग कायम कर मर्ग जांच के दौरान मृतका के मृत्यु के संबंध में संदेहास्पद स्थिति पाई गई। जांच में पाया गया कि करगी कला निवासी चंद्रशेखर जो कि मृतिका जानकी बाई का रिश्ते में देवर लगता था के साथ प्रेम संबंध था और 19 फरवरी की रात में जानकीबाई के द्वारा चंद्रशेखर से मोबाइल पर बात करते हुए उसके पति भवन सिंह के द्वारा पकड़ लिया गया था। जिसके बाद जानकी अपने देवर चंद्रशेखर के साथ घर से चली गई थी। बाद में अपने मायके चंद्रशेखर के साथ गई और अपने मां को बताई कि चंद्रशेखर अब उसे नहीं रख रहा है और परेशान कर रहा है चंद्रशेखर उसका घर को बर्बाद कर दिया है। उसके जीने की इच्छा समाप्त हो गई है।
devar instigated bhabhi to commit suicide: जानकी की मां द्वारा उसे समझाने के बाद सब रात को सो गए थे सुबह उर्मिला बाई देखी तो जानकी बाई घर अंदर अपने साड़ी से फाँसी लगा ली थी। आरोपी चंद्रशेखर के द्वारा मृतिका जानकीबाई को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण करना पाए जाने से थाना मरवाही में अपराध कायम कर आरोपी चंद्रशेखर मार्काे को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस मामले में एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुये आरोपी चंद्रशेखर को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दो हजार रूपये का अर्थदंड की सजा भी दी गयी है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने किया।
रिपोर्ट- शरद अग्रवाल, आईबीसी 24, पेंड्रा