छत्तीसगढ़: पुरानी पेंशन योजना लागू करने अधिसूचना जारी, जानिए किनको मिलेगा लाभ, कब से होगा लागू?

पुरानी पेंशन योजना लागू करने अधिसूचना जारी,! Chhattisgarh: Notification issued for the implementation of old pension scheme

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  • Publish Date - May 12, 2022 / 09:22 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:32 PM IST

रायपुर: implementation old pension scheme सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग ने पेंशन योजना में बदलाव की अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित करा दिया। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही लंबे समय से इस योजना को लागू करने की मांग कर रहे कर्मचारियों की मांग पूरी हो गई है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 9 मार्च को बजट पेश करने के दौरान प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया था।

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implementation old pension scheme ये हैं पुरानी पेंशन योजना के प्रावधान

  1. नवीन अशदायी पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 01-11-2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाता है।
  2. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अशदान की कटौती दिनांक 01-04-2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियों) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जायेगी।
  3. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के पास (नवीन संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना अवधि तक) होगा।
  4. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के सधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी।
  5. एनएसडीएल से प्राप्त शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि को पेशन निधि में निवेशित की जाएगी।
  6. शासकीय सेवकों के अंशदान की कुल जमा राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा एवं उस पर दिनांक 1 नवंबर 2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय—समय पर ब्याज दर संबंधि निर्देशों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
  7. दिनांक 11 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद दिनांक के मध्य सेवानिवृत्ति/मृत कर्मचारियों के प्रकरण में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरुप पत्र शासकीय सेवकों/परिवारों को नियमानुसार लाभ देय होगा। ऐसे शासकीय सेवकों जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति अथवा शासकीय सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे प्रकरणों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।
  8. योजना के अन्तर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे
  9. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली सबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जाएगी ।