CG Shramik Panjiyan New Rules: रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार वापस आते ही कऊ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कल हुए कैबिनेट की बैठक में भी किसानों से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। वहीं, आज श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया बदल दी गई है।
बता दें कि ठेकेदार या नियोक्ता से सर्टिफिकेट लेने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब श्रमिक स्व घोषणा पत्र देकर पंजीयन करा सकेंगे। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने निर्देश दिए हैं। संनिर्माण मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
CG Shramik Panjiyan New Rules: जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 5 वर्ष अधिक हो गई है। उन्हें नवीनीकृत पंजीयन के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। ऐसे श्रमिक पुनः अपने पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते हैं। 31 मार्च 2024 के बाद पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों को अपंजीकृत माना जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।