Case will be registered against these policemen, including IPS Uday Kiran, in the beating case of former MLA

पूर्व विधायक की पिटाई मामले में IPS उदय किरण सहित इन पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Case will be registered against these policemen, including IPS Uday Kiran, in the beating case of former MLA

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : October 1, 2021/5:41 pm IST

महासमुंद: जिले के कोतवाली थाने में हुए लाठीचार्ज के मामले पर अब IPS उदय किरण, SI समीर डुंगडुंग और आरक्षक पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। पूर्व MLA डॉ विमल चोपड़ा ने प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी है।

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दरअसल, भारतीय पुलिस सेवा के 2015 बैच के अफसर उदय किरण की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने 20 जून 2018 की रात करीब 11 बजे महासमुंद विधायक विमल चोपड़ा और उनके समर्थकोंं पर लाठीचार्ज किया था। इसमें विधायक समेत दर्जनभर समर्थक बुरी तरह घायल हो गए थे। जिसके बाद यह मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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इस मामले पर हाईकोर्ट ने साल 2019 में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद इसमें स्टे लग गया था। फिर प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायधीश एम आर शाह और एएस गोपन्ना ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए एफआईआर दर्ज करने का फैसला दिया है। इसके साथ ही CID जांच कराने के भी आदेश दिए है।