Reported By: Sharad Agrawal
, Modified Date: September 11, 2024 / 10:15 AM IST, Published Date : September 11, 2024/10:14 am ISTपेंड्रा। Pendra Latest News : स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ मितानिन और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बचरवार गांव में पदस्थ मितानिन रीता राठौर और परिवार वालों के साथ बीते 8 सितंबर को शाम 4 बजे गौरेला के लालपुर गांव में घर में घुसकर महिलाओं सहित अन्य लोगों ने मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद गौरेला थाने में पांच नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ बीएनएस एक्ट की 6 अलग अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
दरअसल बचरवार गांव की मितानिन रीता राठौर अपने बेटा नरोत्तम राठौर जोकि गौरेला के लालपुर में बस स्टेंड में होटल चलाता है उसके घर आई थी उसने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 08 सितंबर के शाम 04बजे अपने भतीजा राजकमल के साथ होटल में बैठी थी और घर में बेटा नरोत्तम ,बहू सीता राठौर तथा नतनीन मुस्कान राठौर, मानसी राठौर, माही थे। घर में लडाई झगडा का आवाज सुनाई देने पर घर में गई तो पहले से ही गांव के गुलाबा बाई,उमा बाई, पुतली बाई,सल्लू राठौर के द्वारा मेरी बहू सीता बाई को मकान खाली करने बोल रहे थे और समान खाली नही करने पर समान को इधर उधर फेक रहे थे।
जब बहू समान को नीचे गिराने एवं फेकने से मना की तो गुलाबा बाई एवं उसके साथ आये। लोगो के द्वारा अश्लील गाली गुप्तार करने लगे तथा मना करने पर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे। बच्चे मुस्कान राठौर, मानसी राठौर, माही बीच बचाव किये तो उनको भी जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का से मारपीट किये है। मुझे और मेरी बहू सीता बाई तथा बच्चे मुस्कान राठौर, मानसी राठौर, माही को गुलाबा बाई, उमा बाई, पुतली बाई, सल्लू राठौर एवं महेंद्र राठौर तथा अन्य के द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का एवं चप्पल से मारपीट किये है जिससे चार लोगों को चोटें आयी हैं।
इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार मारपीट बच्चों और महिलाओं से की जा रही है और मारपीट करने वालों में भी महिलाएं शामिल हैं। बहरहाल गौरेला पुलिस ने इस मामले में गुलाबा बाई, पुतली बाई, उमा बाई, सल्लू राठौर, महेंद्र राठौर व अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस एक्ट की धारा 115(2), 190, 191(2), 296, 333, 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है…
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