Triple Talaq In Bilaspur: न्यायधानी में तीन तलाक का मामला.. पूरी नहीं हुई डिमांड तो पति ने व्हाट्सएप पर भेजा मैसेज, जानिए पूरा मामला

बिलासपुर: Triple Talaq In Bilaspur न्यायधानी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शख्स ने व्हाट्सप्प के जरिए तीन मैसेज भेज कर अपनी पत्नी को तलाक दिया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पति ने शादी के बाद पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर घर से भगा दिया। पति ने फिर पत्नी के वाट्सएप में तीन बार तलाक लिखकर भेज दिया। पुलिस ने होटल व्यवसायी पति सहित पांच लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।

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निकाह से तलाक तक की पूरी कहानी

Triple Talaq In Bilaspur  बिलासपुर के श्रीकांत वर्मा मार्ग में रहनी वाली पीड़ित युवती ने बताया की उनकी निकाह 15 दिसंबर 2019 गोविंदम् पैलेस में मुस्लिम रीति रिवाज से ईदगाह चौक निवासी फहद अंसारी से हुआ था। फहद अंसारी ईदगाह चौक में हैसटेक होटल का संचालक है। निकाह के पहले सगाई में उनके माता-पिता ने फहद अंसारी को डायमंड लगी प्लेटिनम की अंगूठी पहनाई थी। शादी के बाद ससुरालवाले दहेज कम लाने का आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित करने लगे। उन्हें मायके नहीं जाने दिया जा रहा था। उनका पति दुकान खोलने के लिए मायके से पैसा लाने के लिए बोलने लगा। युवती के घरवालों ने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिया। उसके बाद मरसिडीज कार खरीदने के लिए 2 लाख रुपए दिया। कार को बेचकर बीएमडब्यू कार खरीदना है कहकर उसने 4 लाख रुपए और लिया। इस तरह से ससुरालवालों की मांग बढ़ती चली गई। उन्होंने मायके से पैसा दिलाने से मना किया तो ससुरालवाले उनके साथ मारपीट करने लगे।

पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है की सास-ससुर के द्वारा चिमटा से जलाया गया है। युवती ब्यूटीशियन व मेकअप आर्टिस्ट है। वह जो पैसा कमाती थी उसे ससुरालवाले रख लेते थे। उन्हें कैदियों की तरह खाने पीने से मोहताज कर दिया गया था। 24 जुलाई 2024 को ससुरालवालों की सहमति से सगी बहन समन सिद्दिकी को छोड़ने दुबई गई थी। वहां से वह लौटकर आई तो उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया। बाहर में उनके पति ने उन्हें तीन बार तलाक कहकर बोला घर में मत आना। उसके बाद उनके पति ने 16 अक्टूबर, 17 नवंबर 2024 व 12 जनवरी 2025 को उनके व्हाट्सप्प में तीन बार तलाक लिखकर भेजा गया है।

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इन धाराओं के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज

Triple Talaq In Bilaspur  पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर पति फहद अंसारी, ससुरल काजी मोबुल्नुदीन अंसारी, सास रेहाना अंसारी, ननद फरीन अंसारी, नंदोई काजी सरीफ के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4, 85, 296, 351, 3, 115, 2, 3, 5 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।

क्या व्हाट्सएप के जरिए तलाक देना कानूनी है?

भारतीय कानून के तहत व्हाट्सएप के जरिए तीन तलाक देना अवैध है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक को कानूनी रूप से अपराध माना जाता है, और इसके तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

पत्नी को ससुराल वालों ने किस प्रकार प्रताड़ित किया था?

पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग की और मायके से पैसा लाने का दबाव डाला। इसके अलावा, उन्हें मारपीट का शिकार भी बनाया गया, और घर में खाने-पीने की भी कमी थी।

इस मामले में पुलिस ने कौन-कौन से आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है?

पुलिस ने इस मामले में पति फहद अंसारी, ससुरल काजी मोबुल्नुदीन अंसारी, सास रेहाना अंसारी, ननद फरीन अंसारी, और नंदोई काजी सरीफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत क्या कार्रवाई की जाती है?

इस कानून के तहत तीन तलाक देने को अपराध माना जाता है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें सजा और जुर्माना शामिल हो सकता है। पीड़ित महिला को भी इसके तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है।

इस मामले में पुलिस ने किस प्रकार की धाराओं के तहत आरोपियों पर केस दर्ज किया है?

पुलिस ने इस मामले में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4, 85, 296, 351, 3, 115, 2, 3, 5 के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज किया है।