Salary Payment to Retired Employees high court issued order: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त और मृत शासकीय सेवकों के परिवारों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव, रायपुर जल संसाधन संभाग के कार्यपालन अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त कर्मियों की अवकाश नगदीकरण की लंबित राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें और अभ्यावेदनों का उचित निराकरण करें।
Salary Payment to Retired Employees high court issued order: दरअसल महासमुंद जिले के ग्राम कटिया, परसाही, और तुमगांव के निवासियों, जुग बाई साहू, रजनी बाई ध्रुव, बैसाखीन बाई यादव, लक्ष्मीन भोई, रजवंतीन बाई साहू, हेमिन बाई यादव और धन्नू लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
Salary Payment to Retired Employees high court issued order: इन याचिकाकर्ताओं के पति और पिता, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में कार्यरत थे। सेवा काल पूरा करने के बाद उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी गई थी, लेकिन अवकाश नगदीकरण के रूप में मिलने वाली राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया था। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे याचिकाकर्ताओं की अवकाश नगदीकरण राशि का भुगतान करें और इसके लिए प्रस्तुत सभी अभ्यावेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें।