बिलासपुर। आईपीएस जी पी सिंह (IPS GP Singh) को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस लगा था, जिसपर अब HC ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगाई है। बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह (IPS GP Singh) के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था।
इससे पहले बीते 1 मई को IPS जीपी सिंह (IPS GP Singh) को CAT (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) से बड़ी राहत मिली थी। CAT ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया था। जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। बता दें कि जीपी सिंह (IPS GP Singh) पर 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी।
दरअसल, ACB ने जुलाई 2021 को सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्थानों पर छापा मारा था। इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे। इसके बाद ACB ने जीपी सिंह (IPS GP Singh) के खिलाफ FIR दर्ज की थी। वहीं, दूसरी ओर सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड कर दिया और 8 जुलाई को उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराया था।