kiranmayee nayak News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। बताया जा रहा है कि किरणमयी नायक पद पर बनी रहेंगी। खबर आ रही है कि अब 10 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई तक पद हटाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस एएनके चंद्रवंशी के कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें कि नई सरकार बनने के बाद सभी निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष को पद से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया था। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के बाद भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में निगम, मंडल, प्राधिकरण व बोर्ड में की गई। राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद करने का आदेश जारी कर दिया था। इसी के तहत याचिकाकर्ता को मिली सुरक्षा व्यवस्था को भी शासन ने हटा ली थी। इसके खिलाफ किरणमयी ने हाई कोर्ट में याचिका पेश की थी।
kiranmayee nayak News: कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा के साथ ही मिलनी वाली सुविधाओं को बहाल करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में नायक ने कहा कि राज्य में वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी। यह नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की गई थी। कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य शासन ने कार्यकाल को विस्तारित करते हुए 15 जुलाई 2023 को दोबारा तीन वर्ष के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिया था।