बिलासपुर: Saumya Chaurasia’s bail plea rejected सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दी है। इसके पहले कोर्ट ने सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा था। सौम्या की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज हुई है। जस्टिस एनके व्यास की बेंच में फैसला हुआ है।
सौम्या चौरसिया ने SC से सुनील अग्रवाल और रानू साहू को मिली जमानत के आधार पर याचिका लगाई थी। कोयला घोटाला में सौम्या चौरसिया पर मामला दर्ज है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका तीसरी बार ख़ारिज कर दी है।
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हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका पर फ़ैसला रिज़र्व रखा गया था। जस्टिस एन के व्यास ने फ़ैसले को सार्वजनिक करते हुए ज़मानत याचिका ख़ारिज किए जाने का फ़ैसला सार्वजनिक किया है। राज्य के उप महाधिवक्ता तथा ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय ने ज़मानत ख़ारिज किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की है।
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हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की ओर से पेश ज़मानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का संदर्भ दिया गया था, जिसके तहत कोयला घोटाला मामले में सह आरोपी सुनील अग्रवाल और रानू साहू एवं एक अन्य की ज़मानत याचिका मंज़ूर की गई थी। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था कि, आवेदिका के बच्चे छोटे हैं और प्रकरण की सुनवाई में लंबा समय लगना है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तथ्य भी रखा गया कि, क़रीब डेढ़ साल से वह जेल में है।