CG Coal Scam Case: Problems increase for suspended IAS Ranu..

CG Coal Scam Case : निलंबित IAS रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी की बढ़ी मुश्किलें , हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

निलंबित IAS रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी की बढ़ी मुश्किलें..CG Coal Scam Case: Problems increase for suspended IAS Ranu Sahu and Suryakant...

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Modified Date: January 28, 2025 / 08:45 AM IST
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Published Date: January 28, 2025 8:44 am IST

बिलासपुर : CG Coal Scam Case छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित कोयला घोटाले के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह फैसला जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनाया। इससे पहले, ईडी की निचली अदालत ने भी रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में ईडी ने आरोप लगाया है कि रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी ने 570 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध वसूली की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताया, लेकिन ईडी ने कहा कि घोटाले से जुड़े और भी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे।

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CG Coal Scam Case इसके अलावा, ईडी और EOW ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। ईडी का कहना है कि कोयला परिचालन और परमिट प्रक्रिया में गड़बड़ी के जरिए राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई। इस मामले में अब तक 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

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कोयला घोटाले में रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी पर क्या आरोप हैं?

कोयला घोटाले में रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी पर 570 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध वसूली का आरोप है।

रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर क्या फैसला आया?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

कोयला घोटाले में कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है?

कोयला घोटाले के मामले में अब तक 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

ईडी और EOW ने रानू साहू के खिलाफ कौन से मामले दर्ज किए हैं?

ईडी और EOW ने रानू साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।

क्या रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी ने अपने आरोपों को स्वीकार किया है?

रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी के वकील ने आरोपों को निराधार बताया है, हालांकि ईडी ने इस मामले में और साक्ष्य प्रस्तुत करने का दावा किया है।