जीरम घाटी मामले में NIA को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

अब राज्य सरकार जीरम घाटी हत्याकांड के राजनीतिक षडयंत्रों की जांच कर सकेगी।, Bilaspur High Court dismisses NIA's appeal in Jiram Valley case

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  • Publish Date - March 2, 2022 / 05:27 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:57 PM IST

Bilaspur High Court dismisses NIA appeal : बिलासपुर। प्रदेश के बहुचर्चित जीरम घाटी हत्याकांड में NIA को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। जस्टिस आरसीएस सामंत और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने इस मामले को लेकर NIA की अपील खारिज दी है। अब राज्य सरकार जीरम घाटी हत्याकांड के राजनीतिक षडयंत्रों की जांच कर सकेगी।

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बता दें, कि जीरम घाटी हत्याकांड में शहीद उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में वर्ष 2020 में हत्या और षडयंत्र का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। इस FIR को NIA जगदलपुर की विशेष अदालत में चुनौती देकर NIA को सौंपने की मांग की थी।

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विशेष अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ NIA ने हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगा दी थी। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला आया है, कोर्ट ने NIA की अपील को खारिज कर दिया है।

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