न्याय योजना में बड़ी लापरवाही: जिला पंचायत के CEO ने की कार्रवाई, एक निलंबित और दूसरे को कारण बताओ नोटिस जारी

Negligence of officials in Godhan Nyaya Yojana बालोद के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हर्ष कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

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  • Publish Date - June 22, 2023 / 09:41 AM IST,
    Updated On - June 22, 2023 / 09:44 AM IST

Godhan Nyay Yojana: बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। बालोद के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हर्ष कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी KR पिस्दा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक गोधन न्याय योजना कार्य में लापरवाही बरतने पर ये कार्रवाई की गई। बता दें कि CEO जिला पंचयात डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने कार्रवाई की।

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गोधन न्याय योजना के कार्य में हुई बड़ी लापरवाही

दरअसल, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव ने जिले के बालोद विकासखण्ड के बरही क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं बरही तथा सांकरा गौठान के नोडल अधिकारी हर्ष कुमार सोनकर को राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

डाॅ. श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायत बरही के आश्रित ग्राम काण्डे के पशुपालकों का गोधन न्याय योजना में पंजीयन एवं गोबर खरीदी नहीं होने तथा 19 जून को 05 पशुपालकों का पंजीयन कर गोबर खरीदी किए बिना 70 किलोग्राम गोबर खरीदी की एंट्री आनलाईन पोर्टल में की गई है। उन्होंने बताया कि 21 जून को कलेक्टर कुलदीप शर्मा द्वारा सांकरा क गौठान के निरीक्षण के दौरान गोबर विक्रेता रेणु तारम का 60 क्विंटल गोबर बिक्री की राशि अप्राप्त पाया गया, जो कि अपने कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही है।

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अधिकारी डाॅ. रेणुका ने तत्काल प्रभाव से लिया एक्शन

Godhan Nyay Yojana: जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सोनकर को अपने कर्तव्यों के प्रति रूचि नहीं लेने तथा घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि बालोद निर्धारित किया गया है।

 

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