B.Ed Assistant Teachers Dismissed: Order issued to fire 70 assistant teachers

B.Ed Assistant Teachers Dismissed: नौकरी से निकाले गए 70 सरकारी शिक्षक, एक झटके में हो गए बेरोजगार, इस वजह से की गई कार्रवाई

नौकरी से निकाले गए 70 सरकारी शिक्षक, एक झटके में हो गए बेरोजगार,B.Ed Assistant Teachers Dismissed: Order issued to fire 70 assistant teachers

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Modified Date: January 11, 2025 / 01:31 PM IST
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Published Date: January 11, 2025 1:29 pm IST

दंतेवाड़ा: B.Ed Assistant Teachers Dismissed सुप्रीम और हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को अब नौकरी से निकालने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ 70 सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दिया गया है। ये सभी शिक्षक जिले के अलग-अलग स्कूलों में पदस्थ थे। इन शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।

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B.Ed Assistant Teachers Dismissed बता दें कि बस्तर व सरगुजा संभाग में 6285 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें शैक्षणिक योग्यता बीएड व डीएलएड दोनों थी। जून 2023 में व्यापमं से भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। जुलाई 2023 को रिजल्ट आया। इस बीच अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते एनसीटीई 2018 के गजट रद्द किया। इस निर्णय के आधार डीएलएड के अभ्य​​र्थियों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में मामला दायर किया। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद बीएड वालों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए। वहां से अंतरिम राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि यह भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी।

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जानकारी के मुताबिक कई ऐसे ​बीएड डिग्रीधारी जिनकी नौकरी वर्ग-2 यानी मिडिल स्कूल के शिक्षक के लिए लगी थी, लेकिन इन्होंने वर्ग-3 यानी सहायक शिक्षक का चयन किया। क्योंकि वे घर के पास रहकर नौकरी करना चाहते थे। इसी तरह कुछ युवाओं ने रेलवे व कुछ ने अन्य सरकारी नौकरी भी छोड़ी। अब सहायक शिक्षक की नौकरी जाने का खतरा मंडराने से वे तनाव में है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।

दंतेवाड़ा में शिक्षक बर्खास्त क्यों किए गए? 

दंतेवाड़ा जिले में 70 सहायक शिक्षकों की सेवा सुप्रीम और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद समाप्त की गई। ये शिक्षक बीएड डिग्रीधारी थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।

कौन से आदेशों के आधार पर दंतेवाड़ा के शिक्षकों को बर्खास्त किया गया?

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के आधार पर बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। इस निर्णय में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एनसीटीई 2018 का गजट रद्द किया गया था।

बीएड डिग्रीधारी शिक्षक किस प्रकार से भर्ती हुए थे? 

बीएड डिग्रीधारी शिक्षक 2023 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित हुए थे। इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड और डीएलएड दोनों के लिए योग्यताएं तय की गई थीं, लेकिन बाद में बीएड वाले उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

क्या दंतेवाड़ा के बर्खास्त शिक्षकों को पुनः बहाल किया जा सकता है? 

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह मामला हाईकोर्ट के फैसले के अधीन है, ऐसे में बर्खास्त किए गए शिक्षकों को पुनः बहाल होने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है।

बीएड डिग्रीधारी शिक्षक क्या करें, जिन्हें अब नौकरी से हाथ धोना पड़ा? 

जिन बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी चली गई है, उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की तलाश करनी होगी। इसके अलावा वे अपने केस के संबंध में कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और पुनः रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 
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