रायपुर: Retired karmchariyon ka 50 pratishat pension badhane ka aadesh राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों से संबन्धित पेंशन धारकों तथा परिवार पेंशन धारकों के पेंशन एवं परिवार पेंशन का पुनरीक्षण करने सहित पुनरीक्षण के अनुरूप अतिरिक्त पेंशन राशि प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
Retired karmchariyon ka 50 pratishat pension badhane ka aadesh इस संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार 80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनरों तथा परिवार पेंशन धारकों को पुनरीक्षित मूल पेंशन या परिवार पेंशन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन राशि प्रदाय की जायेगी। इसी तरह 85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनर एवं परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन का 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन राशि की पात्रता होगी।
वहीं, 90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित मूल पेंशन या परिवार पेंशन का 40 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन राशि, 95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन राशि और 100 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों एवं परिवार पेंशन धारकों को पुनरीक्षित मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन राशि की पात्रता होगी।
उक्त अतिरिक्त पेंशन या परिवार पेंशन राशि की स्वीकृति की कार्यवाही विद्यमान पेंशन अधिकारी यथा सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इसके साथ ही उक्त स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन या परिवार पेंशन राशि का भुगतान आदेश भी संबंधित विद्यमान पेंशन अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी। इस संबंध में उक्त दिशा निर्देशों का विभिन्न बैंकों से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश अग्रणी बैंक प्रबंधकों को दिये गये हैं।