प्राइवेट नौकरी में स्थानीय युवकों को मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, 15 जनवरी से लागू होगा इस राज्य में नया कानून

प्राइवेट नौकरी में स्थानीय युवकों को मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, 15 जनवरी से लागू होगा इस राज्य में नया कानून

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  • Publish Date - November 7, 2021 / 01:33 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

चंडीगढ़, 07 नवंबर 2021। 75% reservation for local youth Chandigarh : हरियाणा की खट्टर सरकार ने नया कानून बनाया है, इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर शनिवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

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इस कानून के मुताबिक, प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं, कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी पर 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर अधिनियम लागू होगा। हालांकि, पहले यह कोटा 50,000 रुपए तक की मासिक नौकरियों पर था, लेकिन अब इसे घटाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया।

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इस साल मार्च में, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार के इस विधेयक को मंजूरी दी थी। वहीं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, राज्य सरकार के इस कानून से राज्य के युवाओं को काफी लाभ मिलेगा, हमने वादा किया था कि हम निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे, जिसे हमने पूरा किया है और यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

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