EPFO: नौकरीपेशा वर्ग को म‍िलेगी पहले से ज्‍यादा पेंशन! जानिए कब होगा ऐलान

EPFO बेहतर फिक्स्ड पेंशन (Fixed Pension) के मद्देजर नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) लाने की योजना बना रहा है, नई स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी को पेंशन की फिक्स्ड रकम चुनने का ऑप्‍शन मिलेगा।

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  • Publish Date - February 10, 2022 / 05:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:57 PM IST

नई द‍िल्‍ली : Employee Pension Scheme : सैलरीड क्लास की तरफ से काफी समय से ‘पेंशन स्कीम-1995’ (Pension Scheme-1995) के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) बढ़ाने की मांग की जा रही है।यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वहीं इस बीच नौकरीपेशा वर्ग के ल‍िए एक और खुशखबरी आ रही है।

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मीडिया रिपोर्टस के मुताब‍िक EPFO बेहतर फिक्स्ड पेंशन (Fixed Pension) के मद्देजर नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) लाने की योजना बना रहा है, नई स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी को पेंशन की फिक्स्ड रकम चुनने का ऑप्‍शन मिलेगा। अच्‍छी बात यह है क‍ि इसमें सैलरीड क्‍लॉस के अलावा सेल्फ एम्‍पलॉयड भी रजिस्टर हो सकेंगे। सूत्रों के अनुसार EPFO की तरफ से नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है, फिक्स्ड पेंशन की राश‍ि दिए गए अंशदान से तय होगी। आपको जितनी पेंशन चाहिए, उसके मुताबिक अंशदान भी करना होगा।

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दरअसल, EPFO एम्प्लॉई पेंशन स्कीम-1995 के विकल्प की तैयारी में है, EPS में मौजूदा राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री है, लेकिन, उसमें मिनिमम पेंशन काफी कम है। ज‍िसे बार-बार अंशधारकों की तरफ से बढ़ाने की मांग होती रहती है। अभी हर महीने 1250 रुपये तक के अध‍िकतम कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन की लिमिट है, ऐसे में ज्यादा पेंशन की सुविधा के लिए ईपीएफओ नौकरीपेशा लोगों को विकल्प देने की तैयारी में है।

EPS का वर्तमान नियम

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) का सदस्‍य बनने पर वह ऑटोमेट‍िक EPS का मेंबर बन जाता है, न‍ियमानुसार कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन PF में जाता है। न‍ियोक्‍ता की तरफ से भी इतना ही ह‍िस्‍सा कर्मचारी के नाम पर ईपीएफ में जमा क‍िया जाता है, लेकिन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33% ह‍िस्‍सा EPS में जमा होता है। यानी EPS बेसिक सैलरी का 8.33% है। हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है, ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा हो सकता है।

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इस तरह  होती है पेंशन की कैलकुलेशन

– EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला = मंथली पेंशन = (पेंशन योग्य सैलरी x EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा) /70
– यद‍ि किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत) 15 हजार रुपए है और नौकरी की अवध‍ि 30 साल है तो उसे हर महीने (15,000 X 30)/70 = 6428 रुपये की पेंशन मिलेगी।

अगर 15 हजार की लिमिट हटकर 30 हजार हो जाती है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से पेंशन मिलेगी (30,000 X 30)/70 = 12,857 रुपये प्रत‍ि महीना म‍िलेगी।

अभी ईपीएस में केवल सैलरीड क्‍लॉस के ल‍िए ही पेंशन का व‍िकल्‍प है, लेक‍िन यद‍ि नया न‍ियम लागू होता है तो सेल्फ एम्‍पलॉयड भी खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। इस केस में पेंशन की राश‍ि सेल्फ एम्‍पलॉयड शख्‍स की तरफ से दिए गए अंशदान से तय होगी।