मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मुकदमा दर्ज

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मुकदमा दर्ज

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  • Publish Date - July 1, 2024 / 10:17 PM IST,
    Updated On - July 1, 2024 / 10:17 PM IST

ग्वालियर (मप्र), एक जुलाई (भाषा) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत ग्वालियर के हजीरा थाने में 1.80 लाख रुपये की मोटरसाइकिल चोरी का पहला मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि बीएनएस की धारा 303(2) के तहत पहला मुकदमा एक मोटरसाइकिल चोरी का दर्ज किया गया है। यह मामला अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया है।

‘क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम’ (सीसीटीएनएस) सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए अधिकारियों ने घटना के संबंध में नये आपराधिक कानून के तहत सफलतापूर्वक पहली प्राथमिकी दर्ज की।

शिकायतकर्ता सौरभ नरवरिया ने बताया कि उनकी एमपी-07 जेडएम 8723 नंबर की मोटरसाइकिल, मां पीतांबरा कॉलोनी, हजीरा में उनके घर के बाहर खड़ी करने के कुछ ही देर बाद चोरी हो गई।

लगभग 1.80 लाख रुपये कीमत वाली यह मोटरसाइकिल नरवरिया के चचेरे भाई के नाम पर पंजीकृत थी।

इस मामले ने तब ध्यान आकर्षित किया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि अफवाहों के विपरीत, नये कानून के तहत पहली प्राथमिकी दिल्ली में एक रेहड़ी-पटरी वाले से संबंधित नहीं थी, बल्कि ग्वालियर में मोटरसाइकिल चोरी के मामले से संबंधित थी।

मध्य प्रदेश पुलिस ने नये कानूनों के तहत सोमवार शाम पांच बजे तक 15 मामले दर्ज किए हैं।

बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) सोमवार को लागू हुए, जिन्होंने ब्रिटिशकालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली।

इस बीच, पुलिस ने बताया कि इसरानी मार्केट निवासी प्रफुल चौहान (40) की शिकायत पर हनुमानगंज थाने में राजा उर्फ ​​हरभजन के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक अधिकारी ने बताया कि चौहान ने राजा पर पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि धारा 296, अब समाप्त हो चुकी भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत या शब्द) से मिलती-जुलती है।

भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘निश्चित रूप से हनुमानगंज थाने में बीएनएस के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी मध्य प्रदेश में नये कानून के तहत पहली प्राथमिकी है। यह भारत में पहली हो सकती है, लेकिन हमें इसकी पड़ताल करनी होगी। सोमवार शाम पांच बजे तक बीएनएस के तहत कुल 15 प्राथमिकी दर्ज की गईं।’’

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत