No Confidence Motion: अब तीन साल तक नहीं हटाए जा सकेंगे निकाय के अध्यक्ष और महापौर.. कैबिनेट ने ‘अविश्वास प्रस्ताव’ से जुड़े फैसले पर लगाई मुहर..

MP Cabinet Decision on No Confidence Motion अब तीन साल तक नहीं हटाए जा सकेंगे निकाय के अध्यक्ष और महापौर..

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  • Publish Date - August 20, 2024 / 05:45 PM IST,
    Updated On - August 20, 2024 / 05:45 PM IST

MP Cabinet Decision on No Confidence Motion: भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। मीटिंग में निकायों में लाये जानें वाले अविश्वास प्रस्तावों पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

निर्णय के मुताबिक़ कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं। इसके तहत अब नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध अब 3 साल के पहले अविश्वास प्रस्ताव नही लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए तीन चौथाई पार्षदों का होना जरूरी है।

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मोहन मंत्रीमंडल के अन्य फैसले

  • ग्वालियर में ईओडब्लू कार्यालय की स्थापना की जाएगी। यहां एसपी स्तर के अधिकारी को तैनात किया जाएगा।
  • सिंगरौली के चितरंगी में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई हैं। 1320 करोड़ की लागत से इस योजना के शुरुआत होगी। 142 गांव को इससे फायदा मिलेगा। बिजली के साथ सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी।
  • साइबर तहसील पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों में शुरू की गई थी। साइबर तहसील परियोजना का विस्तार पूरे प्रदेश में होगा। हर जिले में साइबर तहसील की स्थापना होगी।
  • मिशन शक्ति के तहत वीमेन एंपावरमेंट हब को मंजूरी मिल गई है। 364 पदों की स्वीकृति दी गई है।
  • मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चो को शिक्षा देने पर कार्रवाई की जाएगी।
  • प्रभारी मंत्रियों हर महीने प्रभार के जिले में एक दिन ला प्रवास करेंगे। वे रात्रि विश्राम कर जनता की समस्याओं को जानेंगे।

MP Cabinet Decision on No Confidence Motion

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