Tax Saving: 80C भूल जाओ… टैक्स बचाने के ये शानदार ऑप्शन भी हैं आपके पास, इन 4 तरीकों से ऐसे बचा सकते हैं लाखों रुपए…

Save tax through section 80CCD: 80C भूल जाओ... टैक्स बचाने के ये शानदार ऑप्शन भी हैं आपके पास, इन 4 तरीकों से ऐसे बचा सकते हैं लाखों रुपए...

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  • Publish Date - June 23, 2024 / 01:58 PM IST,
    Updated On - June 23, 2024 / 01:58 PM IST

Save tax through section 80CCD: नई दिल्ली। इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग कोई न कोई विकल्प ढूंढते रहते हैं, जिसमें वे अपने लाखों रुपए तक बचा सके। लेकिन उन्हें सिर्फ 80C के बारे में आईडिया होगा। जो काफी हद तक सही तरीका भी है। लेकिन आज हम आपको 4 शानदान नए तरीके बताएंगे जिसमें आपको लाखों रुपए तक की छूट मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका 80C है, लेकिन ज्यादातर बचत योजनाएं इसके दायरे में आती हैं और छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। लेकिन, कईं ऐसे ऑप्शंस हैं, जिनमें निवेश किया तो एक भी पैसा नहीं कटेगा।

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आयकर दाखिल करते समय पैसे बचाना टैक्सपेयर का मुख्य लक्ष्य होता है। जब टैक्स बचाने की बात आती है तो सेक्शन 80C की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी कई सेक्शन हैं जो टैक्सपेयर्स को उनकी मेहनत की कमाई बचाने में मदद कर सकते हैं? चलिए जानते हैं कि वो विकल्प कौन हैं, जिसकी मदद से आप अधिक पैसा सेव कर सकते हैं।

1. सेक्शन 80CCD

सेक्शन 80CCD नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या अटल पेंशन योजना (APY) में योगदान करने वाले व्यक्तियों को टैक्स लाभ प्रदान करता है। इसके अंतर्गत दो सब-सेक्शन हैं।

a. 80CCD(1)

यह उप-धारा एक टैक्सपेयर को अपने NPS खाते में योगदान की गई राशि पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। इसके अंतर्गत कटौती की सीमा सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए उनके नियोक्ता द्वारा NPS खाते में किए गए योगदान भी इस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं, जो उनके वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के 10 प्रतिशत तक या स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए सकल आय के 20 प्रतिशत तक है।

b. 80CCD(1B)

यह उपधारा धारा 80CCD(1) द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देती है। यह कटौती केवल व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स द्वारा अपने NPS खातों में किए गए योगदान के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 80CCD के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम कटौती 2 लाख रुपए (1,50,000 रुपए + 50,000 रुपए) है।

2. धारा 80D

धारा 80D टैक्सपेयर्स को अपने जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है।

व्यक्ति खुद + परिवार (बच्चे और जीवनसाथी सहित) के लिए 25,000 रुपए तक की छूट
व्यक्ति खुद + परिवार + माता-पिता के लिए 50,000 रुपए तक की छूट
व्यक्ति खुद + परिवार (60 वर्ष या उससे कम) + माता-पिता (60 वर्ष से अधिक) के लिए 75,000 रुपए तक की छूट
व्यक्ति खुद + परिवार (60 वर्ष से अधिक) + वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए 1,00,000 रुपए तक की छूट

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3. 80E

धारा 80E टैक्सपेयर्स को अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए लिए गए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है।

4. धारा 80GG

Save tax through section 80CCD: धारा 80GG विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जो स्व-नियोजित या वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जिन्हें अपने नियोक्ता से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलता है। यह उन्हें कुछ शर्तों के अधीन अपने आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के लिए कटौती का दावा करने की अनुमति देता है।

 

 

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