नई दिल्ली। ITR Filing Deadline Extension : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए विलंबित या संशोधित ITR रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। आकलन वर्ष 2024-25 (अर्थात वित्त वर्ष 2023-24) के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर थी। आयकर विभाग ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित/संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल (ITR Return File) करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है।
आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक ऐसा फॉर्म है जो करदाता को अपनी आय, व्यय, कर कटौती, निवेश, कर आदि घोषित करने में सक्षम बनाता है। आयकर अधिनियम, 1961 करदाता के लिए विभिन्न परिदृश्यों के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य बनाता है। हालाँकि, अपेक्षित आय के अभाव में भी आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई अन्य कारण हो सकते हैं , जैसे घाटे को आगे ले जाना, आयकर रिफंड का दावा करना, वीज़ा का लाभ उठाना, बैंकिंग संस्थानों से ऋण लेना, टर्म इंश्योरेंस आदि।
सबसे पहले, आप सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने पास रख लें। आपको ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16,TDS सर्टिफिकेट,पैन कार्ड,आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए।
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। यहां e-Filing पोर्टल पर Login बटन पर क्लिक करें।
अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके Continue बटन पर क्लिक करें।
अब अपना पासवर्ड दर्ज करें और Login बटन पर क्लिक करें।
ई-फाइलिंग अकाउंट लॉगइन करने के बाद Dashboard पर क्लिक करें।
यहां “e-File” > “Income Tax Return” > “File Income Tax Return” पर क्लिक करें।
रिटर्न फाइल करने वाले ITR फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें।
अपनी आय, कटौतियों और कर योग्य आय का डिटेल्स भरें।
आपके देय टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी।
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
आधार नंबर और ई-साइन का इस्तेमाल करके ITR रिटर्न को वेरीफाई कर लें।
यदि कोई गलती है, तो उसे ठीक कर लें और Submit बटन पर क्लिक करें।
एक बार जब आपका ITR जमा हो जाता है, तो आप ITR रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें।
इसमें दिए गए एकनॉलेजमेंट नंबर के जरिए को आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए विलंबित और संशोधित ITR रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है।
ITR (आयकर रिटर्न) एक ऐसा फॉर्म है, जिसमें करदाता अपनी आय, खर्च, कर कटौती, निवेश, और कर का विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह फॉर्म आयकर अधिनियम के तहत करदाता के लिए अनिवार्य होता है।
ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज़ों में फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवेश प्रमाण (टैक्स कटौती के दावे के लिए), और ब्याज प्रमाण शामिल हैं।
ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें, आवश्यक विवरण भरें, ITR फॉर्म चुनें, टैक्स की गणना करें, और अंत में रिटर्न को ई-साइन या आधार नंबर के जरिए सत्यापित करें।
ITR रिटर्न फाइल करने के बाद, आपको रसीद डाउनलोड करनी चाहिए और इसे अपने रिकॉर्ड के रूप में रखना चाहिए। आप एकनॉलेजमेंट नंबर से अपने रिटर्न का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं।
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