ITR Filing: फॉर्म-16 के बिना भी फाइल कर सकते हैं ITR, बस फॉलो करने होंगे ये आसान स्टेप…

File ITR without Form-16: फॉर्म-16 के बिना भी फाइल कर सकते हैं ITR, बस फॉलो करने होंगे ये आसान स्टेप...

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  • Publish Date - July 16, 2024 / 11:42 AM IST,
    Updated On - July 16, 2024 / 11:42 AM IST

File ITR without Form-16: नई दिल्ली। अप्रैल शुरू होते ही बीते वित्त वर्ष का इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वैसे तो 1 अप्रैल से ही ITR भरने की शुरुआत हो जाती है, लेकिन तमाम नौकरीपेशा लोगों को उनके नियोक्‍ता की ओर से फॉर्म 16 नहीं मिल पाता और फिर वे चाहकर भी अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं। अब इस काम को करने के लिए सिर्फ 15 दिन ही बचे हुए हैं। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है।

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बता दें कि फॉर्म 16 वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अपना वार्षिक आईटीआर दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हालांकि, वेतनभोगी कर्मचारी फॉर्म 16 के बिना भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि एक वेतनभोगी कर्मचारी बिना फॉर्म 16 के अपना आयकर रिटर्न कैसे दाखिल कर सकता है।

बिना फॉर्म-16 के फाइल कर सकते हैं ITR

बता दें कि फॉर्म-16 के बिना भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, ये अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है, तब भी आप अपना आईटीआर भर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर फॉर्म-16 नहीं जारी करता है, तब भी आप इनकम टैक्स विभाग की साइट से फॉर्म-26एएस, एआईएस या टीआईएस सर्टिफिकेट निकालकर अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हें।

कैसे भर सकते हैं बिना फॉर्म-16 के ITR?

– अगर आप फॉर्म-16 के बिना ही अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तब आपको कुछ डॉक्युमेंट अपने साथ चाहिए होंगे।
– आपको अपनी सैलरी स्लिप्स, बैंक का स्टेटमेंट, बैंक से एक टीडीएस सर्टिफिकेट, हाउस रेंट और एलटीए का प्रूफ, इंवेस्टमेंट का प्रूफ और फॉर्म-26एएस या एआईएस या टीआईएस।
– जिस तरह फॉर्म-16 में आपकी टैक्सेबल इनकम की डिटेल होती है। उसी तरह आपको अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। इसे – आप मैनुअल या कई ऑनलाइन टूल की मदद से कैलकुलेट करते हैं।

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– इनकम टैक्स की साइट से फार्म-26एएस या एआईएस डाउनलोड करने पर आपको आपकी टीडीएस की डिटेल मिल जाएगी। अगर वो कटा होगा, तो आप उसे काउंट कर सकते हैं।
– आप अपने 80सी, 80डी और अन्य इंवेस्टमेंट को कैलकुलेट करके, उसे टोटल इनकम में से घटाकर अपनी टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हैं।
– अगर आपने किसी अन्य सोर्स से इनकम की है, तो उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
– जब आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाए, तब आप सामान्य आईटीआर की तरह अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

 

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